The Duniyadari: Bilaspur में Police विभाग ने बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सिरगिट्टी थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा जारी आदेश में उनके खिलाफ न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली और उससे संबंधित रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं करने को गंभीर लापरवाही माना गया है।
जानकारी के अनुसार, बिहार के कैमूर (भभुआ) स्थित प्रथम व्यवहार न्यायालय के एक प्रकरण में आरोपी मोहम्मद आरिफ खान के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की तामिली कर उसकी स्थिति की जानकारी पुलिस मुख्यालय रायपुर को भेजने के निर्देश दिए गए थे। पुलिस मुख्यालय द्वारा 12 जून 2026 को पत्र जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समयावधि में पालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया।
मामले को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर चूक मानते हुए एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। वर्तमान में रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक अभय सिंह बैस को निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को विभागीय जवाबदेही और कार्यप्रणाली में अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में कड़ा संदेश माना जा रहा है।















