शराब घोटाला मामला: चैतन्य बघेल 14 दिन की रिमांड पर, दिवाली जेल में ही मनाएंगे

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The Duniyadari : रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है, जिसके अनुसार वे अब 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। इस बार चैतन्य बघेल दिवाली जेल में ही मनाएंगे।

चैतन्य बघेल को ईडी ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इस घोटाले के कारण राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई लाभार्थियों तक पहुंची।

ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये शराब घोटाले से प्राप्त हुए। उन्होंने यह राशि अपनी रियल एस्टेट फर्मों के प्रोजेक्ट्स में निवेश की और ठेकेदारों को नकद भुगतान किया। इसके अलावा उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलीभगत कर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैट खरीद के नाम पर लगभग 5 करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए।

इस घोटाले में पहले ही कई बड़े नाम गिरफ्तार हैं, जिनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक कवासी लखमा शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।