The Duniyadari: रायगढ़- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत धरमजयगढ़ पुलिस ने शादी का झूठा वादा कर एक युवती का लंबे समय तक कथित रूप से यौन शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को थाना गांधीनगर (सरगुजा) से दर्ज जीरो एफआईआर की केस डायरी विवेचना के लिए धरमजयगढ़ थाना भेजी गई थी। शिकायत में 22 वर्षीय युवती ने बताया कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान धरमजयगढ़ में किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से हुई थी। उस समय वह नाबालिग थी।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने प्रेम और विवाह का भरोसा देकर पहले उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और बाद में शादी का आश्वासन देकर वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसने किसी को घटना की जानकारी नहीं देने का दबाव भी बनाया।
शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2019 में आरोपी ने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वह पीड़िता के संपर्क में रहा। विरोध करने पर वह कथित रूप से आत्महत्या करने, खुद को नुकसान पहुंचाने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर युवती को डराता रहा।
पीड़िता ने आगे बताया कि पढ़ाई के लिए रायगढ़ और फिर अंबिकापुर जाने के बाद भी आरोपी उसका पीछा करता रहा। वह बार-बार अपनी पत्नी से अलग होने और भविष्य में उससे विवाह करने का झूठा भरोसा देता रहा। बाद में दूसरी शादी करने के बावजूद उसने कथित तौर पर विवाह का आश्वासन देना जारी रखा। आखिरकार जब आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया, तब युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता के बयान सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। पर्याप्त प्रमाण मिलने पर आरोपी पंकज गुप्ता (30), निवासी गोधनपुर, अंबिकापुर को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।















