The Duniyadari: रायपुर- छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में उनके आचरण को वरिष्ठ पद की गरिमा के विपरीत बताया गया है और पद के दुरुपयोग सहित नैतिक मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं किया और अशोभनीय तथा नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित किया। साथ ही, उन पर पद के प्रभाव का दुरुपयोग करने और स्थापित सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया गया है। यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
गृह विभाग ने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि डांगी से जुड़ा मामला इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे आमजन के बीच पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई। इस आधार पर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
राज्य शासन ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़















