छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश दिया

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The Duniyadari: रायपुर- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एनआईटी रायपुर के संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए चार महीने के भीतर इन कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए।

इससे 10 से 16 साल से कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी। याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल सहित 40 अन्य कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। इन सभी की नियुक्ति विधि अनुसार विज्ञापन जारी कर, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट के तहत की गई थी।

ये कर्मचारी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हैं और नियमित पदों पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीपाली पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किए और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एम.एल. केसरी, विनोद कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जैसे मामले शामिल हैं।

एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण के लिए नियम न होने की दलील दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और चार माह के भीतर उन्हें नियमित करने का आदेश दिया।