आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध महुआ शराब गिरोह पर की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

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The Duniyadari: बिलासपुर- बिलासपुर पुलिस ने संगठित अवैध महुआ शराब कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 107 के तहत लगभग 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। इस मामले में संबंधित न्यायालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी गई है।

यह कार्रवाई एसएसपी राजनेश सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे “चेतना – नशा के खिलाफ” अभियान के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त संगठित अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। अभियान के तहत अवैध गतिविधियों से अर्जित करोड़ों की संपत्ति जब्त कर अपराधियों को निष्क्रिय किया जा रहा है।

इस क्रम में कोनी थाना में दर्ज अपराध क्रमांक 262/2025 और 276/2025 की जांच के दौरान यह सामने आया कि संतोष वर्मा, उनकी पत्नी देविबाई वर्मा और बेटा राहुल वर्मा पिछले कई वर्षों से हाथ से बनी महुआ शराब का संगठित व्यापार संचालित कर रहे थे। पुलिस द्वारा बार-बार की गई कानूनी कार्रवाई के बावजूद आरोपी अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आए।

अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते रहे। एसएसपी राजनेश सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जयसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक (कोतवाली) अक्षय प्रमोद साबद्रा के मार्गदर्शन में कोनी थाना प्रभारी निरीक्षक राहुल तिवारी द्वारा एक विशेष टीम गठित कर गहन जांच की गई।

जांच में पता चला कि आरोपियों ने शराब व्यापार से अर्जित धन से एक प्लॉट, दो मंजिला मकान, एक ट्रैक्टर, एक स्विफ्ट कार और दो मोटरसाइकिल खरीदी हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹50 लाख है। आरोपियों के पास इस संपत्ति के लिए कोई वैध आय स्रोत नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप, BNSS की धारा 107 के अंतर्गत कोनी पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

एसएसपी की अनुमति से न्यायालय को संपत्ति जब्ती के लिए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। यह राज्य का पहला मामला है जिसमें अवैध शराब व्यापार से अर्जित संपत्ति को नई कानून के तहत जब्त किया गया है। यह सख्त कदम न केवल अवैध कारोबारियों के लिए चेतावनी है, बल्कि आम जनता में कानून के प्रति विश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगा।