महासमुंद के अविनाश पांडेय हत्या कांड में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सभी आरोपी बरी

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The Duniyadari : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिले के चर्चित अविनाश पांडेय हत्या प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की द्वयपीठ ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को प्रमाणित करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

मामला वर्ष 2013 का है, जब अविनाश पांडेय बागबहरा स्थित एफसीआई गोदाम के पास घायल अवस्था में मिला था। प्रारंभिक जांच में इसे सड़क हादसा माना गया, मगर बाद में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सात लोगों—विश्वजीत राय, सनी राय, संटू राय, रवि चंद्राकर, रवि खरे, मनीष सोनी और एक ढाबा कर्मचारी—को आरोपी बनाया था। सत्र न्यायालय ने सभी को आजीवन कारावास की सजा दी थी।

अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन का मुख्य गवाह मुकेश शर्मा स्वयं घटना स्थल से भाग गया था और कई दिनों बाद बयान दर्ज कराया। उसके बयान में विरोधाभास भी पाया गया। मृतक के परिजनों ने भी घटना की जानकारी होने के बावजूद तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी थी।

अदालत ने डॉक्टरों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अविनाश पांडेय को आई चोटें सड़क दुर्घटना जैसी प्रतीत होती हैं और किसी हमले के ठोस साक्ष्य नहीं मिले। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कथित ‘डाइंग डिक्लेरेशन’ विश्वसनीय नहीं है। संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने सभी सातों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।