इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज, POCSO सहित कई धाराएं लागू

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The Duniyadari: प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। झूंसी थाने में दर्ज इस मुकदमे में POCSO एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। उनके एक शिष्य और कुछ अज्ञात लोगों को भी नामजद किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि हाल ही में दो नाबालिगों को अदालत में पेश कर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद पुलिस आयुक्त की ओर से प्रारंभिक रिपोर्ट न्यायालय में सौंपी गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्चों के बयान दर्ज किए और तत्पश्चात एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

आरोप लगाने वाले पक्ष का कहना है कि कथित घटनाओं से जुड़े कुछ साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वे प्रयागराज से वाराणसी तक पदयात्रा निकालकर अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। प्रकरण सामने आने के बाद धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उन पर लगाया गया मामला साजिश का हिस्सा है। उनका कहना है कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति आपराधिक पृष्ठभूमि का है और धन उगाही के उद्देश्य से झूठे प्रकरण दर्ज करवाता रहा है। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि यदि जांच के बिना मामला समाप्त किया गया तो कई तरह के सवाल उठेंगे।

फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।