अगर ATM से मिले कटे फटे नोट तो बैंक होगा जिम्मेदार, बदलने से इनकार पर इतना जुर्माना

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अक्सर ATM से कटे-फटे या फिर गंदे नोट निकल आते हैं. ऐसे नोट हाथ में आते ही लोग परेशान हो जाते हैं. वे सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करें? क्योंकि खुले बाजार में तो इसे कोई लेगा नहीं. कटे-फटे नोट ATM से निकलने के बाद बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से ऐसे नोट को बदल सकते हैं.
एटीएम से निकले फटे नोट (Damage Note) को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो ATM लिंक्ड है. किस बॉन्च से ATM लिंक है, इसकी जानकारी आपको ATM पर तैनात गार्ड से या फिर ATM के अंदर ही ब्रांच का नाम और नंबर लिखा मिल जाएगा.

तुरंत बदला जाएगा नोट

ATM लिंक्ड ब्रॉन्च में जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से निकाला है उसका नाम मेंशन करना होगा. अप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है. अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे, तुरंत बदले में नए नोट मिल जाएंगे.

RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता. अगर बैंक मना करता है कि फिर उसके खिलाफ जुर्माने का भी प्रावधान है. जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10000 रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचों पर लागू होता है.

कटे-फटे नोट के लिए बैंक जिम्मेदार

RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा.

हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है.