सीजी: स्पेशल डीजी के रूप में प्रमोशन बरकरार रखने के मामले में निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को झटका, कैट के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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बिलासपुर/रायपुर। स्पेशल डीजी के रूप में प्रमोशन बरकरार रखने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने स्पेशल डीजी के रूप में उनका प्रमोशन बरकरार रखने के कैट (Central Administrative Tribunal) के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगस्त में अंतिम सुनवाई होगी।

क्या है मामला

एसीबी-ईओडब्ल्यू के पूर्व चीफ 1988 बैच के आईपीएस मुकेश गुप्ता को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में 6 अक्टूबर 2018 को आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले एडीजी से स्पेशल डीजी के पद पर प्रमोशन दिया गया था।

उनके साथ ही उनके बैचमेट दो अन्य आईपीएस अधिकारियों को भी डीजीपी के पद पर प्रमोट किया गया था। राज्य में नई सरकार बनने के बाद तीनों आईपीएस को फिर से एडीजी के पद पर डिमोट किया गया, लेकिन बाद में दो अन्य को प्रमोशन दे दिया गया।