नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) की अब तक 12 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इस योजना में लाभार्थी किसानों को साल में तीन बार 2,000 रुपये की कीस्त मिलती है। हर चार महीने में यह किस्त जारी होती है। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में पैसे उठा चुके कुछ लाभार्थियों को अब झटका लगा है। किस्त पाने के बाद कुछ लाभार्थियों को सरकार ने अपात्र (ineligible) करार दिया है। इन लाभार्थियों को पीएम किसान से अब तक मिला सारा पैसा सरकार को वापस लौटाना होगा। ये लाभार्थी या तो करदाता हैं या किसी दूसरे कारण से अपात्र साबित हुए हैं।
वापस लौटानी होगी रकम
डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार की वेबसाइट के अनुसार, ‘आयकर जमा करने या दूसरे कारणों से पीएम किसान योजना के तहत भारत सरकार द्वारा जिन लाभार्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है, उन्हें योजना में अब तक मिली सारी रकम वापस लौटानी होगी।’ अपात्र लाभार्थी नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर राशि वापस लौटा सकते हैं।
इनकम टैक्स पेमेंट के चलते अयोग्य होने पर
अकाउंट नंबर : 40903138323
आईएफएससी : SBIN0006379
अन्य कारणों से अयोग्य साबित होने पर
अकाउंट नंबर : 4090314046
आईएफएससी : SBIN0006379
जमा करना होगा यूटीआर
लाभार्थियों को रिफंड के बाद यूटीआर भी अनिवार्य रूप से सबमिट करना होगा। वेबसाइट में आगे बताया गया, ‘आपको अपने कृषि सहायक या जिला कृषि अधिकारी को कॉपी वापस जमा करानी होगी। धोखेबाजों से सावधान रहें और किसी दूसरे बैंक खाते से राशि नहीं निकालें।’