IPS अमित लोढ़ा को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार; वेबसीरिज से ब्लैकमनी को सफेद करने का आरोप

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वेब न्यूज । नेटफ्लिक्स की ‘खाकी : द बिहार चैप्टर’ वेब सीरीज से चर्चा में आए आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पटना हाई कोर्ट ने आपीएस लोढ़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने अमित लोढ़ा को जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ आईपीएस लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

बता दें कि अमित लोढ़ा अपनी किताब ‘बिहार डायरी’ पर आधारित नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी के बाद सुर्खियों में आए थे। मगध क्षेत्र (गया) के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा पर विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) में एफआईआर दर्ज की थी। लोढ़ा पर पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार निवारण निरोध अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

आईपीएस अमित लोढ़ा ने अपनी काली कमाई को सफेद करने के लिए वेब सीरीज या फिल्म बनाने वाली कंपनियों को माध्यम बनाया। इन्हें ब्लैकमनी देकर फिर इनसे फिल्म प्रोडक्शन के नाम पर लाखों रुपये पत्नी समेत अन्य के बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए, ताकि यह दिखाया जा सके कि वेब सीरीज बनाने की एवज में इन्हें और इनकी पत्नी को पैसे मिले हैं। इसी चक्कर में नवंबर 2018 से फरवरी 2022 के बीच फ्राइडे स्टोरी टेलर और लॉस गैटोस प्रोडक्शन सर्विस इंडिया-एलएसपी से कई समझौते किए गए। इसके तुरंत बाद इन कंपनियों के खाते से इनके पास कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि 50 लाख रुपये से अधिक है।