CG Crime : छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में 4 साल बाद आरोपी शिक्षक को 3 साल की सजा

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सरगुजा /रायपुर। CG Crime News : सरगुजा में एक छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी शिक्षक ने छात्रा को प्रैक्टिकल में कम नंबर आने के बाद उसे प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर आने के लिए कोचिंग के बहाने छात्रा को बुलाकर छेड़छाड़ की थी और उसे प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल करने तक की धमकी दी थी। मामले कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले के 4 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।

यह पूरा मामला 21 फरवरी 2018 का है। 21 फरवरी को 11वीं में पढ़ने वाली छात्र का प्रैक्टिकल एग्जाम था l इसमें छात्र-छात्राओं की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के बाद शिक्षक इनायतउल्ला खान ने छात्र-छात्राओं से कहा था कि उनका प्रैक्टिकल और वाइवा ठीक नहीं गया है।

इसके बाद टीचर ने छात्रों से कहा था कि शाम को मेरे कोचिंग में आना तो तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। शाम को एक छात्रा अपनी सहेली के साथ शिक्षक के कोचिंग सेंटर में पहुंची। यहां अन्य कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। इस दौरान शिक्षक ने छात्रा व उसकी सहेली को कुछ देर तक थ्योरी पढ़ाई। फिर जब छात्रा की सहेली कमरे से बाहर निकली तो छात्रा को अकेला पाकर शिक्षक ने उसके साथ गंदी हरकत करनी शुरू कर दी। जब छात्रों ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो शिक्षक ने उसे फेल करने की धमकी दी।

CG Crime News : कोचिंग सेंटर में टीचर के चंगुल से छूटी छात्रा अपने घर पहुंची और मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी। फिर उसने गांधीनगर थाने में आरोपी शिक्षक इनायतउल्ला खान के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी शिक्षक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।