रायपुर । सुप्रीम कोर्ट से ED को एक बार फिर तगड़ा झटका मिला है. कथित नकली होलोग्राम मामले में नोएडा में हुई FIR पर सुप्रीम कोर्ट ने केस से जुड़े सभी लोगों को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकर्ताओं के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नो कर्सिव स्टेप्स (No coercive steps) यानी किसी भी प्रकार की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राहतभरा फैसला सुनाया है.
बता दें कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्पेशल सेक्रेटरी एक्साइज, एक्साइज कमिश्नर समेत 5 लोगों के खिलाफ नोएडा के थाना कासना में केस दर्ज किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए यह कोर्ट ने यह अहम निर्णय लिया है.