The Duniyadari: बालोद- कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आदेश जारी कर जिले में 14 मार्च 2025 को होली (जिस दिन रंग खेला जाए) के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार 14 मार्च को जिला बालोद में संचालित समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्य भण्डागार को पूर्णत बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।