मुंगेली– कोचिंग सेंटर चलाने संचालन करने वाले ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर राहुल देव ने निलंबित कर दिया है। दरअसल, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत रायपुर और बिलासपुर साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहा था।
इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 08 के तहत यह कार्यवाही किया है। वहीं कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत पर फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अधार पर नौकरी करने का भी आरोप लगा था।
जिसके बाद इसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची, तो उनके निर्देश पर चल रही है जांच के बाद गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया।