कोरबा। कटघोरा निवासी व कांग्रेस के युवा नेता फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान के प्रकरण को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। फरीद जिला बदर की कार्रवाई से राहत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। जंहा उनके अर्जी को खारिज करते हुए जिला बदर की कार्रवाई को यथावत रखा है।
बता दें कि शहर में उत्पात मचाने और लोगो को धमकाने वालो पर समय समय पर जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। इस कड़ी में पिछले दिनों कटघोरा के युवा नेता फरीमुद्दीन उर्फ फरीद खान को भी जिला बदर किया गया है। कलेक्टर के जारी आदेश में फरीद खान कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों में 1 साल प्रवेश प्रतिबंधित था। प्रशासन के कार्रवाई से नाराज युवा ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने पीड़ित फरीद खान याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद युवा नेता के समर्थकों में हड़कंप मच गया है।
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