प्रतीकात्मक तस्वीर

कोरबा । कोर्ट के द्वारा दहेज प्रताड़ना एवं अप्राकृतिक कृत्य के परिवाद पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के बाद आज सिविल लाइन थाने में आईएएस एसके झा के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

मामला कोरबा निवासी नव ब्याहता का है जिसके द्वारा अपने आईएएस पति के विरूद्ध काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना और एसपी स्तर पर सुनवाई नहीं होने से व्यथित होकर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। पीड़िता के द्वारा दायर किए गए परिवाद एवं अधिवक्ता शिवनारायण सोनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए न्याय दृष्टांतों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने नव ब्याहता के आईएएस पति के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना एवं अप्राकृतिक कृत्य के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश बाद आज एफआईआर दर्ज किया गया है।

तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा का मूल निवास दरभंगा बिहार है। उनका कोरबा निवासी युवती के साथ विवाह 21 नवंबर 2021 को मूल निवास दरभंगा में संपन्न हुआ था। विवाह में वधु पक्ष के द्वारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए लेकिन इसके बाद भी ससुरालीजन असंतुष्ट थे। आरोप है कि पीड़िता के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया एवं मारपीट भी की जाती रही। पीड़िता द्वारा कहीं से भी न्याय न मिलने पर न्यायालय की शरण ली गई।

न्यायालय में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने परिवाद स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरूद्ध धारा 498 क, 377 भादवि के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच-कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन रामपुर थाना को आदेशित किया। कोर्ट के आदेश पर आज आईएएस एसके झा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

 

कोर्ट के आदेश पर आईएएस संदीप झा पर धारा 498 क, 377 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।

नितिन उपाध्याय, थाना प्रभारी सिविल लाइन

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