Wednesday, March 18, 2026
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Nithari case: निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली और पंढेर कोर्ट से बरी, मिली थी फांसी की सजा

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प्रयागराज। Nithari case: नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया।

 

Nithari case: बता दें कि निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D.5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

 

Nithari case: इससे पहले सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। फांसी की सजा के खिलाफ दोनों हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

 

Nithari case: बता दें कि सुरेंद्र कोली पर आरोप है कि वह मनिंदर सिंह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। निठारी गांव की दर्जनों लड़कियों गायब हो गई। वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था।