जालौन। Rapist Father : जालौन में 10 माह पहले कदौरा थाना कस्बे में एक महिला ने अपने दामाद के खिलाफ पुत्री से रेप करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने 6 माह तक चली सुनवाई के बाद आज अपना फैसला सुनाया है। आरोप सिद्ध होने पर आरोपी पिता के खिलाफ न्यायालय ने 22 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है, आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।
इस सजा के बारे में अवगत कराते हुये शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि कदौरा थाने में कालपी के देवकली की रहने वाली महिला ने कदौरा थाना क्षेत्र के एक ग्राम के रहने वाले अपने दामाद प्रेमचंद पुत्र राजाराम के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था।
महिला ने आरोप लगाया था कि उसका दामाद प्रेमचंद नाबालिग पुत्री को इलाज के बहाने ननिहाल से घर ले आया और जहां उसके साथ 2 माह तक रेप करता रहा। इस बारे में तब जानकारी मिली जब वह अपनी नातिन को लेने दामाद के घर पहुंची, जहां पीड़िता ने यह बात बताई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच करते हुये आरोपी को जेल भेज दिया था।
4 महीने में दाखिल हुई थी चार्जशीट
इस मामले में 4 माह बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई, जिसके बाद 6 माह से इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई हो रही थी। 6 माह 25 दिन के ट्रायल में मामले की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत गुर्जर और बृजराज राजपूत ने की। अब आरोपी प्रेमचंद्र को सजा सुनाई है।
इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो एक्ट (Rapist Father) के न्यायधीश विजय बहादुर यादव ने आरोपी प्रेमचंद को 22 साल के कारावास की सजा के साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है। आरोपी फिलहाल जेल में है, उन्होंने बताया कि 10 माह पहले 5 जून को यह मुकदमा लिखा था, और 6 माह में इस मामले में सजा सुना दी गई है।