The Duniyadari: भिलाई- छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग ने महिला प्रधान आरक्षक 942 मोनिका सोनी उर्फ मोनिका गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. विभागीय जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से रकम लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया.
एसएसपी विजय अग्रवाल ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया है. एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि मोनिका सोनी पर आरोप था कि उन्होंने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ली और अपने पद का दुरुपयोग कर पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया. इस मामले में शिकायत पर विभागीय जांच 28 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई.
जांच के दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य और गवाहों के बयान लिए गए. एसएसपी ने बताया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मोनिका सोनी के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित हैं.
मोनिका को 19 जुलाई 2025 को आरोपपत्र की प्रति प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद 28 जुलाई 2025 को अंतिम स्मरण पत्र भी जारी किया गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया.