Sunday, March 15, 2026
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कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर एसआईआर मॉड्यूल के तहत नोटिस प्रकरणों की सुनवाई अनिवार्य

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The Duniyadari : कोरबा, 01 जनवरी 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में जिले में निर्वाचन संबंधी कार्यों को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO), सहायक ERO तथा अतिरिक्त सहायक ERO को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एसआईआर मॉड्यूल – डिस्पोजल ऑफ हियरिंग के तहत नोटिस से जुड़े प्रकरणों में दस्तावेजों का अपलोड एवं उनका सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नो-मैपिंग श्रेणी के सभी मामलों में नोटिस जारी करने की सुविधा अब ईआरओ/एईआरओ के लॉग-इन में उपलब्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे सभी प्रकरणों में सुनवाई किया जाना आवश्यक है। जिन मामलों में नोटिस जनरेट किए जा चुके हैं, वे संबंधित ईआरओ/एईआरओ के लॉग-इन में एसआईआर मॉड्यूल – डिस्पोजल ऑफ हियरिंग शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित होंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध एवं विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।