Thursday, August 13, 2026
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छत्तीसगढ़ में महिला सरपंचों की ‘प्रॉक्सी’ पर लगेगी रोक: पंचायत बैठकों में अब फेस रिकॉग्निशन से लगेगी हाजिरी

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The Duniyadari: Raipur- पंचायती राज में महिलाओं की असली भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत की बैठकों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि का खुद मौजूद रहना जरूरी होगा। पति, रिश्तेदार या कोई अन्य व्यक्ति उनकी जगह बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा।

*बायोमीट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से होगी पहचान* 

विभाग ने निर्देश दिया है कि महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बायोमीट्रिक अटेंडेंस और फेस रिकॉग्निशन तकनीक से जांची जाएगी। इससे प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व पर रोक लगेगी। आरक्षण का मकसद सिर्फ औपचारिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया का स्वतंत्र हिस्सा बनाना है।

*डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगी कार्रवाई*  

पंचायत बैठकों और ग्राम सभाओं की कार्रवाई अब सभासार पोर्टल, निर्णय ऐप और अन्य अधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियमित अपलोड की जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और महिला प्रतिनिधियों की सक्रियता भी दर्ज हो सकेगी।

*महिला सभा और शिकायत पेटी की व्यवस्था*

पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा से पहले महिला सभा कराना अनिवार्य किया गया है। सामान्य क्षेत्रों में भी महिला सभाओं को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि महिलाएं खुलकर अपनी बात रख सकें। साथ ही प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की शिकायत के लिए जिला, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत पेटी और निवारण तंत्र बनाया जाएगा।

महिला जनप्रतिनिधियों को सक्षम बनाने के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन, नेतृत्व प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर होंगे। बेहतर काम करने वाली महिला प्रतिनिधियों की कहानियों को सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जाएगा ताकि दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हों।