Friday, May 1, 2026
Home Breaking पटवारी निलंबित: हर काम के लिए 500 रुपये रिश्वत लेने का आरोप

पटवारी निलंबित: हर काम के लिए 500 रुपये रिश्वत लेने का आरोप

153

The Duniyadari: महासमुंद- सोशल मिडिया में वायरल विडियो में राजस्व संबंधी कार्यों के संबंध में विजय प्रभाकर पटवारी हल्का नंबर 50 ग्राम मोहगांव को अनुविभागीय अधिकारी ओंकारेश्वर सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे लेकिन 24 घंटे के पश्चात भी पटवारी प्रभाकर द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, फलस्वरुप आज उन्हें निलंबित कर दिया गया है अनुविभागीय अधिकारी, पिथौरा ओंकारेश्वर सिंह द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि वायरल वीडियो में आम जन से राशि की मांग करते हुए धनराशि प्राप्त की जा रही है, जिससे शासन-प्रशासन की छबि धूमिल हो रही है।

उक्त वायरल विडियो के संबंध में संबंधित हल्का पटवारी को कार्यालय द्वारा 01 मई 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। संबंधित पटवारी द्वारा 24 घंटे व्यतीत हो जाने के उपरांत भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उनका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (2) के विपरित होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के विपरीत है।अतः विजय प्रभाकर पटवारी हल्का नंबर 50 ग्राम मोहगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय पिथौरा होगा। विजय प्रभाकर पटवारी को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।