Sunday, July 12, 2026
Home देश वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी, आपको ऐसे होगा फायदा, आज मंत्रालय...

वाहन चलाने वालों के लिए खुशखबरी, आपको ऐसे होगा फायदा, आज मंत्रालय ने दी नई जानकारी

526

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ व्हीकल और ट्रेलर में अब तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा ड्राइवर के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।

बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड व्हीरव और ट्रेलर में टू-व्हीलर की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।

अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पैसा ले जाने वाली गाड़ियों (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।