The Duniyadari: दुर्ग। दुर्ग जिले की भिलाई नगर सीट से विधायक और कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को अदालत ने निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। इसे विधायक के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है।
मामला भिलाई नगर विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां 2018 और 2023 में देवेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। उनके प्रतिद्वंद्वी रहे भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति संबंधी विवरण सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया और कुछ आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई गई।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान प्रेस वार्ता आयोजित करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। इन आधारों पर निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की गई है। मामला अभी उच्च न्यायालय में लंबित है।
इस बीच देवेंद्र यादव ने उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए उनकी एसएलपी खारिज कर दी।
अब इस प्रकरण में आगे की सुनवाई उच्च न्यायालय में जारी रहेगी, जिस पर राजनीतिक हलकों की नजर टिकी हुई है।
































