हाईकोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत, 168 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

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The Duniyadari : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। जमानत मंजूर होने के बाद चैतन्य बघेल लगभग 168 दिनों बाद जेल से बाहर आएंगे।

चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई राज्य में सामने आए शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई थी।

ईडी के अनुसार शराब घोटाले की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और करीब 2500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई घोटाले से जुड़े लोगों तक पहुंचाई गई।

हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।