Thursday, March 12, 2026
Home Breaking 9, 10 एवं 11 फरवरी तथा 15 फरवरी 2025 को सम्पूर्ण दिवस...

9, 10 एवं 11 फरवरी तथा 15 फरवरी 2025 को सम्पूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित

105

The Duniyadari: महासमुंद- नगरपालिकाओं (नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) के पार्षद पदों के आम/उप निर्वाचन 2025 के दौरान कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार, मतदान समाप्ति 11 फरवरी 2025 के दो दिन पूर्व अर्थात 9 फरवरी 2025 से 11 फरवरी 2025 तक तथा मतगणना दिवस 15 फरवरी 2025 को संपूर्ण दिवस के लिए ’शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है।

इस दौरान महासमुन्द जिले के अंतर्गत नगर पालिका परिषद महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली तथा नगर पंचायत तुमगांव, पिथौरा एवं बसना में स्थित देशी/विदेशी/कम्पोजिट एवं प्रीमियम मदिरा दुकानों, देशी अहाता, विदेशी अहाता, कम्पोजिट अहाता, मद्य भाण्डागार महासमुन्द तथा एफ.एल.-3 रेस्ट्रोरेंट बार, होटल, क्लब आदि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं