Monday, May 4, 2026
Home Breaking अवैध रेत परिवहन में लिप्त 6 वाहन जब्त, 50 हजार का जुर्माना

अवैध रेत परिवहन में लिप्त 6 वाहन जब्त, 50 हजार का जुर्माना

134

The Duniyadari: एमसीबी- कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश पर तथा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिला खनिज उड़नदस्ता दल एवं पुलिस विभाग ने 8 और 9 जुलाई को झगराखंड, तेन्दुदंड और भल्लौर क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेत एवं गिट्टी के अवैध परिवहन में लिप्त छह वाहनों को जब्त किया है।

इस संयुक्त दल ने हसदेव एवं हसिया नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर झगराखंड क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर तथा भल्लौर क्षेत्र से 1 ट्रैक्टर वाहन को अवैध परिवहन में संलिप्त पाते हुए जब्त किया। जप्त वाहनों में से एक ट्रैक्टर वाहन को कलेक्टोरेट परिसर में तथा शेष पांच वाहनों को झगराखंड थाने में सुरक्षार्थ रखा गया है। सभी छह वाहनों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।

इसके अतिरिक्त ग्राम बिछियाटोला में शिशुपाल पनिका के नाम से स्वीकृत खनिज रेत अस्थायी भंडारण अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 के उपनियम 7(4) के तहत कार्रवाई करते हुए 50,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया, जिसे खनिज मद में जमा कराया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कुछ क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।