हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : बर्खास्त बीएड शिक्षकों के समायोजन पर लगी कानूनी मुहर

26

The Duniyadari : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त बीएड योग्य सहायक शिक्षकों के समायोजन को वैध करार दिया है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि सरकार का यह कदम न तो मनमाना है और न ही अवैध।

दरअसल, जांजगीर-चांपा के संजय कुमार और मुंगेली के विजय कश्यप ने सरकार के अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती नियमों के अनुसार सहायक शिक्षक के पद केवल सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने नियमों को दरकिनार कर 2,621 बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित कर दिया।

सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए बताया गया कि कुल 4,422 रिक्त पदों में से 2,621 बीएड धारक शिक्षकों को समायोजन का मौका दिया गया है। ये वही शिक्षक हैं जिन्हें अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बर्खास्त किया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए डीएड योग्यता अनिवार्य कर दी थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सरकार ने नियमों के तहत निर्णय लिया है और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई। लिहाजा याचिका खारिज कर राज्य सरकार के समायोजन आदेश को बरकरार रखा गया।