Saturday, June 6, 2026
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रेरा की बड़ी कार्रवाई: 595 बिल्डर्स को नोटिस, 989 परियोजनाओं में हस्तांतरण नहीं करने पर मांगा जवाब

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The Duniyadari: Raipur- छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने राज्यभर के 595 प्रमोटर्स को नोटिस जारी करते हुए 989 पूर्ण हो चुकी आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के संबंध में जवाब तलब किया है।

सीजीरेरा की समीक्षा में सामने आया कि कई परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बावजूद अब तक कॉमन एरिया, साझा सुविधाएं और आवश्यक दस्तावेज संबंधित आवंटितियों की सोसायटी या एसोसिएशन को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा अनेक मामलों में परियोजना पूरी होने के बाद भी आवंटितियों की सोसायटी अथवा एसोसिएशन का गठन नहीं कराया गया।

इसी आधार पर रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 11(4)(e) और धारा 17 के तहत संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि परियोजना पूर्ण होने के बाद कॉमन एरिया, सुविधाओं और अभिलेखों का विधिवत हस्तांतरण कराना प्रमोटर्स की कानूनी जिम्मेदारी है।

सीजीरेरा ने यह भी रेखांकित किया कि आवंटितियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 19(9) के अनुसार खरीदारों को सोसायटी, एसोसिएशन या सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग करना आवश्यक है। प्राधिकरण ने आवंटितियों से अपने अधिकारों के साथ-साथ कानूनी दायित्वों के प्रति भी जागरूक रहने की अपील की है।

जारी नोटिस में प्रमोटर्स को 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं दिया जाता या जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता, तो संबंधित प्रमोटर्स के खिलाफ रेरा अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

प्राधिकरण का कहना है कि रेरा का उद्देश्य केवल परियोजनाओं का पंजीयन कराना नहीं, बल्कि परियोजना पूर्ण होने के बाद भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुव्यवस्थित रियल एस्टेट व्यवस्था सुनिश्चित करना है। समयबद्ध हस्तांतरण की प्रक्रिया इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।