Thursday, August 6, 2026
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सिकासार पर हाईकोर्ट की मुहर, झूठे ‘हजारों करोड़ के घोटाले’ का नैरेटिव ध्वस्त, संगठित गिरोह के सरगना अनिल चंदेल और सुनील अग्रवाल के द्वारा रचा गया साजिश हुआ बेनकाब

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The Duniyadari: *जल संसाधन विभाग की निविदा प्रक्रिया को हाईकोर्ट से मिली वैधता, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वालों की राजनीतिक पटकथा हुई बेनकाब*

रायपुर/बिलासपुर।

विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ जल संसाधन विभाग की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर ‘हजारों करोड़ के घोटाले’ का शोर मचाने वालों को मंगलवार को करारा झटका लगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिकासार-कोदार लिंक परियोजना से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए सरकार की निविदा प्रक्रिया में हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने माना कि टेंडर प्रक्रिया में किसी प्रकार की ऐसी अवैधता, मनमानी या दुर्भावना साबित नहीं हुई, जिसके आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप किया जाए। बिलासपुर

4026 CG Sikasar High Court Order-04-08-2026

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि जल संसाधन विभाग में कथित “ढाई हजार करोड़”, “चार हजार करोड़” के घोटाले का नैरेटिव खड़ा कर सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि पर हमला करने की कोशिश करने वालों को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में दुर्भावना, पक्षपात या किसी विशेष पक्ष को लाभ पहुंचाने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सका।

हाईकोर्ट ने यह भी दोहराया कि टेंडर की शर्ते तय करना सरकार और निविदा प्राधिकरण का अधिकार है तथा न्यायालय विशेषज्ञ समिति के निर्णय में तब तक दखल नहीं देगा, जब तक स्पष्ट मनमानी या कानून का उल्लंघन सिद्ध न हो।