गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर तीन बीएलओ निलंबित

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The Duniyadari : गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएँ सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन बीएलओ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत की गई है ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे।

निलंबित कर्मचारियों में अहिल्या पैकरा, प्रधान पाठक, प्रा. शाला तरईगांव; ज्योति साहू, सहायक शिक्षक, मिश्री देवी शासकीय कन्या उ.मा.वि. गौरेला; और कुसुमलता नागेश, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला माझीटोला शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान सभी तीनों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही रखा गया है, जहाँ से उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची तैयार करने में हुई त्रुटियाँ और कर्तव्य में लापरवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13(ख)(2) के दायरे में गंभीर कदाचार मानी जाती हैं। इसलिए तीनों कर्मचारियों पर धारा 32 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की गई। यह भी स्पष्ट किया गया कि लापरवाही न केवल निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मतदाता अधिकारों को भी प्रभावित कर सकती है।

कलेक्टर ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक बीएलओ पर अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं और किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि निलंबित कर्मचारियों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे पुनरीक्षण प्रक्रिया पर कोई प्रभाव न पड़े।

जिला प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अन्य कर्मचारियों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि चुनाव से जुड़े कार्यों में अनुशासन, सटीकता और पारदर्शिता अनिवार्य है। प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।