The Duniyadari: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। संशोधित आबकारी ड्यूटी से जुड़ी अधिसूचना 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसके लागू होते ही देसी, विदेशी शराब और बीयर के दाम बढ़ जाएंगे।

नई व्यवस्था के तहत विदेशी मदिरा पर लगने वाली आबकारी ड्यूटी को अब रिटेल सेल प्राइस (आरएसपी) के आधार पर तय किया गया है। यानी बाजार में जिस ब्रांड की कीमत जितनी अधिक होगी, उस पर कर का बोझ भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य महंगी शराब पर अधिक टैक्स वसूलना बताया जा रहा है।
इसके साथ ही देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) श्रेणी के पेय पदार्थों पर भी ड्यूटी दरों में वृद्धि की गई है। आबकारी विभाग के अनुसार यह संशोधन नई आबकारी नीति 2026-27 के अंतर्गत किया गया है।
कांच की जगह प्लास्टिक बोतल
नई नीति में एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि अब राज्य की सरकारी शराब दुकानों में शराब कांच की बोतलों के बजाय प्लास्टिक बोतलों में उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे परिवहन प्रक्रिया आसान होगी और टूट-फूट से होने वाले नुकसान में कमी आएगी। हालांकि, बढ़ी हुई ड्यूटी के चलते उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है।
कुल मिलाकर नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब के शौकीनों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ना तय माना जा रहा है।
































