सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से जमानत, शराब घोटाला मामले में मिली राहत

8

The Duniyadari: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को बड़ी कानूनी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जारी आदेश में कोर्ट ने चौरसिया को जमानत देने का फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी/ईओडब्ल्यू की ओर से की गई कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जांच एजेंसियों की दलीलों और बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की।

शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में थीं। हाईकोर्ट के इस आदेश को उनके लिए अहम कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।