The Duniyadari: रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने आगामी धार्मिक पर्वों को ध्यान में रखते हुए शहर में मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है।
निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने बताया कि चेट्रीचंड (20 मार्च), श्री रामनवमी (27 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च 2026) के दिन नगर निगम क्षेत्र में सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में लिया गया है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन तीनों दिनों में शहर के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करेंगे, ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही होटल, ढाबा या अन्य प्रतिष्ठानों में भी इन पर्वों के दिन मांस-मटन का विक्रय किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे।
































