Friday, April 24, 2026
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निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सख्ती, कलेक्टरों को दिए गए विशेष अधिकार

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The Duniyadari: छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में लागू फीस विनियमन कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि कई निजी स्कूल अभिभावकों से निर्धारित नियमों के विपरीत अधिक शुल्क वसूल रहे हैं, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य में 26 अगस्त 2020 से लागू छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम के तहत हर निजी स्कूल में फीस समिति का गठन अनिवार्य है।

नियमों के अनुसार, स्कूल हर साल अधिकतम 8 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा वृद्धि के लिए जिला स्तरीय फीस समिति की अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही सभी स्कूलों में फीस समिति को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रशासन ने यह भी कहा है कि नोडल प्राचार्य इस पूरी प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं और वे स्कूल फीस समिति के सदस्य भी होते हैं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर की फीस समिति के सदस्य सचिव होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी निगरानी और समन्वय की है।

मुख्य सचिव ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।