The Duniyadari: Raigarh- अवैध महुआ शराब रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा की अदालत ने आरोपी कन्हैया लाल डनसेना को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। खास बात यह रही कि मामले में अपराध दर्ज होने के करीब दो माह के भीतर फैसला सुनाया गया।
जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 में थाना घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम घरघोड़ी में विशेष कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से करीब 70 लीटर महुआ शराब बरामद की थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 10 हजार रुपये से अधिक बताई गई। पुलिस ने मौके पर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए शराब जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
मामले की जांच के दौरान पुलिस द्वारा कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और आवश्यक दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा, जिसे न्यायालय ने पर्याप्त माना।
अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों का परीक्षण करने के बाद आरोपी के कब्जे से शराब बरामद होना प्रमाणित पाया और उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई, जबकि विवेचना थाना घरघोड़ा पुलिस की ओर से की गई थी।














