Thursday, October 29, 2026
Home बिलासपुर अवैध रेत परिवहन पर अदालत का कड़ा प्रहार, आरोपी को 3 साल...

अवैध रेत परिवहन पर अदालत का कड़ा प्रहार, आरोपी को 3 साल की जेल और 26 हजार का जुर्माना

7

The Duniyadari: बिलासपुर। अरपा नदी से बिना अनुमति रेत ले जाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। खनिज नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में बिलासपुर की विशेष अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कुल 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अवैध खनन और खनिजों की गैरकानूनी ढुलाई के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच आया है।

मामला 17 जून 2025 का है। ग्राम नगोई घाट के पास अरपा नदी से ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए रेत ले जाते हुए कुंवर सिंह कंवर, निवासी सल्का, थाना कोटा को पकड़ा गया था। वाहन का पंजीयन क्रमांक CG 10 BE 7869 बताया गया है। खनिज विभाग ने मामले में कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया और ट्रैक्टर-ट्रॉली को बेलगहना पुलिस चौकी की अभिरक्षा में रखवाया।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, जिला बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2026 को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के साथ धारा 3(5) के तहत तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया। वहीं, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत 25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल अर्थदंड 26 हजार रुपये हुआ।

जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने जून 2025 में विशेष अभियान शुरू किया था। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की। अभियान के तहत अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 66 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इनमें कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री क्षेत्र शामिल हैं।

इसी अभियान से जुड़े मामलों में यह फैसला सामने आया है। अदालत की सजा से अवैध रेत परिवहन करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।