Wednesday, October 28, 2026
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छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में शिक्षक पर गिरी गाज, गिरफ्तारी के बाद व्याख्याता निलंबित

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The Duniyadari: महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में नाबालिग छात्रा से कथित छेड़छाड़ के मामले ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। शासकीय हाई स्कूल अछोला में पदस्थ व्याख्याता जीवन प्रसाद देवांगन को विभाग ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ छात्रा से छेड़छाड़ के साथ स्कूल परिसर में शराब पीने की शिकायत भी सामने आई थी। मामले की शुरुआती जांच में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्रवाई की।

जानकारी के मुताबिक, संबंधित व्याख्याता पर कक्षा नौवीं में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप है। शिकायत में विद्यालय परिसर में शराब सेवन किए जाने की बात भी कही गई थी। मामला सामने आने के बाद जांच की गई और पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(1) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 एवं 10 के तहत मामला दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोपी को 10 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के आधार पर विभाग ने निलंबन का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई 10 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

नाबालिग छात्रा से जुड़े इस मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही तय होगा।