रायपुर। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के होटलों-मोटलों में अब विदेशी शराब भी परोसी जाएंगी। आबकारी विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह शराब होटल के रेस्टोरेंट या ऐसे ही किसी जगह पर ग्राहकों को खुली बोतल से परोसी जाएंगी।
इसके लिए संबंधित होटल को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस जारी होगा। बता दें कि राज्य कैबिनेट ने पर्यटन मंडल के होटलों को एफएल-3 श्रेणी का लाइसेंस देने का फैसला मई में किया था। जिसे अब आबकारी विभाग की मंजूरी मिल गई है। इन होटलों में पीने-पिलाने का सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू होकर रात के 12 बजे तक चल सकता है।
आबकारी विभाग ने लाइसेंस लेने वालों के लिए कुछ शर्तें भी लागू की हैं। अधिसूचना के मुताबिक इन होटलों में परोसने के लिए विदेशी शराब की खरीदी उसी जिले की किसी फुटकर दुकान से हो। यह दुकान कलेक्टर तय करेंगे। दूसरी यह कि होटल में केवल एक ही बार रूम और शराब काउंटर की अनुमति होगी।
०-होटल-रेस्टोरेंट्स में 20 प्रतिशत अधिक दाम में बिकेंगी शराब
अधिसूचना के मुताबिक होटलों में विदेशी शराब की बिक्री सामान्य फुटकर दर से कम से कम 20% अधिक मूल्य पर किया जाएगा। ये हाेटल एक समय में 240 से अधिक शराब की बोतल और 480 बीयर से अधिक स्टॉक नहीं रखेंगे। अगर होटल बड़ा है तो आबकारी आयुक्त यह सीमा बढ़ा भी सकते हैं।
०-एक लाख रुपए होगी लाइसेंस फीस
आबकारी विभाग पर्यटन बार लाइसेंस के लिए एक लाख रुपए सालाना की दर से शुल्क लेगा। लाइसेंस लेने वाले को शर्तों के पालन की गारंटी आदि के तौर पर लाइसेंस शुल्क की 25% राशि नगद या किसी राष्ट्रीय बैंक में जमा करनी होगी। यह 30 जून तक जमा रहेगी। वर्ष भर में शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं होने, बकाया नहीं रहने पर यह मुक्त कर दी जाएगी।































