अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी, पूर्व में बेच चुके किसान भी होंगे पात्र, कलेक्टरों को निर्देश जारी

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रायपुर। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रति एकड़ 20 क्विटंल की दर से धान खरीदी की जा रही थी। 21 क्विंटल की पात्रता एक नवंबर से लागू होगी।

 

हालांकि 3100 रुपये प्रति क्विटंल की दर से धान खरीदी से संबंध में आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने जारी आदेश में लिखा है कि ऐसे किसान जो अपना धान पूर्व में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर चुके हैं, उन्हें भी 21 क्विटंल की पात्रता में धान बेचने की अनुमति होगी।