Breaking :कलेक्टर ने मनीष अग्रवाल पर ठोका एक लाख जुर्माना..इस विभाग में था आना जाना

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सक्ति। अवैध प्लॉटिंग के खेल में लिप्त शासकीय कर्मियों और उनकी मिलीभगत से यह गोरखधंधा चमकाने वालों पर सक्ति कलेक्टर की वक्र दृष्टि पड़ी है। एक ऐसे ही मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए कलेक्टर ने एक कारोबारी पर एक लाख का जुर्माना ठोका है। वह जमीन तो शासन में राजसात की ही गई, खेल में शामिल रहे पटवारी पर भी दस हजार जुर्माना लगाने के साथ विभागीय कार्यवाही की तैयारी भी की जा रही है। प्रशासन के इस एक्शन से भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

जिले में तेजी से फल फूल रहे अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर लगाम लगाने कलेक्टर ने कार्यवाही शुरू कर दी है। सक्ती से लगे गांव नंदौरखुर्द में अवैध प्लाटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जिस भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी, उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए है। इस पूरे मामले में दोषी पाए गए पटवारी पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। सक्ति एसडीएम केएस पैकरा ने बताया की सक्ती निवासी मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन कर अपराध किया गया है। हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के सहयोग से अनावेदकगण के द्वारा बिना व्यपवर्तन एवं बिना लायसेंस के अवैध कालोनी निर्माण के उद्देश्य से वाद भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया गया है। इस प्रकार पटवारी कुंजन राम देवांगन एवं अनावेदक मनीष अग्रवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया गया है। जिसके तहत उक्त आदेश पारित किया गया है।

हल्का ने किया अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण

सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि इस वाद भूमि में बिना व्यपवर्तन या लायसेंस के किए जा रहे अवैध कालोनी विकास में हल्का पटवारी के द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है। कलेक्टर के निर्देशन में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च एवं छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अनावेदक मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सक्ती तहसील सक्ती को एक लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर वाद भूमि खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्ट, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्ट, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।