Breaking: सहायक शिक्षक अनिता खरे सस्पेंड..DEO ने जारी किया आदेश…

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सहायक शिक्षक एल बी अनिता खरे निलंबन
सहायक शिक्षक एल बी अनिता खरे निलंबन

कोरबा। स्व विनोद करियारे के पत्नी सहायक शिक्षक एल बी अनिता खरे को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सस्पेंशन अवधि में कटघोरा अटैच किया है।

 


बता दें कि श्रीमती अनितो खरे सहायक शिक्षक एल बी. शास.प्राथ. धनरास, सकुल छुरी विकासखंड कटघोरा जिला कोरबा दिनांक14 .05. 24 के पश्चात् बिना सूचना के अनुपस्थित है एवं कार्यालय थाना प्रभारी) सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा (छ.ग) के पत्रक/300/2024 दिनाक 15:04:2024 के अनुसार गर्ग क 66/2023 पारा 174 जा.की. दिनांक 19.03.2024 को अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 306 भारतीय दंड विधान अधिनियम 1960 में आरोपिया श्रीमती अनिता खरे पति स्व विनोद करियारे उम्र 34 वर्ष साकिन पाली वार्ड नंबर 11 थाना पाली जिला कोरबा (छ.ग) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के कारण श्रीमती अनिता खरे सहा शिक्षक एल. बी. शास प्राथ.शाधनरास सकूल छूरी विख कटघोरा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1960 के नियम तथा नियम 10 के तहत निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुस्रार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।