Electricity Rate Breaking: State Electricity Regulatory Commission announced the tariff… see who got how much relief
Electricity Rate Breaking

रायपुर। Electricity Rate Breaking : छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। चुनावी वर्ष में किसी भी श्रेणी के बिजली उपभोक्ता के लिए कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह गैर सब्सिडी वाले कृषि बिजली पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत छूट जारी रहेगी।

खेतों में लगे बिजली पंप और खेतों की रखवाली के प्रयोजनार्थ पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वॉट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वॉट तक लाइट व पंखे की स्वीकृति जारी रखी गई है।

हालांकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर व दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा व उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर (Electricity Rate) के लिए प्रचलित बिजली की दर में ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 प्रतिशत की छूट को घटाकर 5 प्रतिशत की गई है।

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