सब इंस्पेक्टर भर्ती पर हाई कोर्ट का फैसला, कहा….90 दिनों में..

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छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती हाईकोर्ट फैसला
छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती हाईकोर्ट फैसला

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में लंबित एसआई भर्ती मामले में आज हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की भर्ती को आमन्य करते हुए उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। हार्हकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यहीं नही कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश में पुलिस विभाग में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों पर भर्ती के लिए सितंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं होंगी। बावजूद इसके 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था।

इसके बाद मैरिट सूची से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। अभ्यर्थियों ने भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं करने के गंभीर आरोप लगाए थे। याचिका में दलील दिया गया कि सूची में 6013 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं। अगर सही प्रक्रिया का पालन होता तो 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल होते। वहीं प्लाटून कमांडर पद के लिए महिलाएं पात्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मैरिट लिस्ट में शामिल किया गया। मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी। अधिवक्ता धीरज वानखेड़े ने चयनित कैंडिडेट्स का पक्ष रखते हुए कहा कि व्यापमं ने सभी प्रक्रियाओं का पालन कर एग्जाम लिया है।

इसके बाद इंटरव्यू लेकर मेरिट सूची जारी की गई। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने आज सोमवार को इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया गया। जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मैरिट सूची में महिलाओं का नाम शामिल करना गलत है। लिहाजा महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर वंचित पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर उनकी मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगामी तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है।