Saturday, July 27, 2024
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Korba : आलू, प्याज बेचने वाले कृपया ध्यान दें…लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

कोरबा । नियम के घेरे में अब आलू, प्याज और लहसुन का कारोबार भी। होलसेलर को जहां अनिवार्य रूप से खाद्य एवं औषधि प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, वहीं रिटेल काउंटरों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जागरूकता अभियान के बाद सघन जांच की योजना पर प्रशासन ने काम करना चालू कर दिया है।

 

 

पूरे साल मांग में रहता है आलू, प्याज और लहसुन। कोल्ड स्टोर तक तो सही लेकिन बाजार पहुंचने के बाद जैसी लापरवाही परिवहन, भंडारण और विक्रय में दिखाई जा रही है, उससे गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारियां खाद्य एवं औषधि प्रशासन तक पहुंचने लगी है। फौरी तौर पर की गई जांच में शिकायतें सही मिली हैं। इसलिए अब इस क्षेत्र पर भी नियमों के परिपालन को लेकर कड़ाई बरतने की तैयारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चालू कर दी है।

इन्हें लेना होगा लाइसेंस

उत्पादक क्षेत्र के बाद कोल्ड स्टोर। यहां पहले से फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस का लिया जाना अनिवार्य किया जा चुका है। अब वह कारोबारी भी अनिवार्यता के घेरे में आ चुके हैं, जो होलसेल बिजनेस करते हैं। याने थोक कारोबारियों को भी लाइसेंस बनवाना होगा। इस अनिवार्यता के बाद ही इन्हें कारोबार करने की अनुमति होगी।

मानना होगा यह नियम

भंडार कक्ष में काम करने वाले श्रमिक को हेड कैप, मास्क, ग्लव्स और शूज देना होगा। अस्वच्छ वायु की निकासी के लिए एग्जॉस्ट का लगाया जाना अनिवार्य है। आग से बचाव के लिए फायर फाइटर की भी उपस्थिति अनिवार्य होगी।

इनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

 

तीसरी और अंतिम कड़ी होतीं हैं चिल्हर दुकानें। थोक की अपेक्षा लापरवाही थोड़ी कम होती है लेकिन यहां से भी शिकायतें मिल रहीं हैं। अब प्रशासन ने इन्हें भी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बांध दिया है। सघन या औचक जांच में यह अनिवार्यता नहीं मिली, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

ध्यान रखना होगा इसका

आलू, प्याज और लहसुन के खुदरा कारोबारी को काउंटर की नियमित सफाई करनी होगी। ग्रेडिंग के दौरान निकले अपशिष्ट का प्रबंधन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार करना होगा। संस्थान के आसपास सफाई का ध्यान अहम होगा।

लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

आलू, प्याज और लहसुन के थोक एवं चिल्हर कारोबारी को क्रमशः लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया जा चुका है। अनिवार्य सुरक्षा मानक का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– उमेश वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर

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