The Duniyadari: Raigarh- चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण की बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला दिसंबर 2024 का है। शिकायत के अनुसार, 22 दिसंबर को अर्जुन सारथी ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पिता पंचराम सारथी (50) के साथ डूमरपाली गांव के बाहर मारपीट की गई है। जानकारी मिलने पर जब वह घटनास्थल पहुंचा तो उसके पिता बिजली के खंभे के पास मृत अवस्था में पड़े मिले।
जांच में सामने आया कि पंचराम सारथी को खंभे से बांधकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय के इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।













