The Duniyadari: Raipur– राजधानी में मादक पदार्थों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस कमिश्नरेट ने एक कुख्यात महिला अपराधी पर सख्त कार्रवाई की है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाई गई मुस्कान रात्रे को तीन महीने के लिए छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी महिला का नाम नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास तथा गांजा तस्करी जैसे गंभीर मामलों में सामने आता रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में दो दर्जन के करीब आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए हैं। कई बार चेतावनी और कानूनी कार्रवाई के बावजूद उसके तौर-तरीकों में सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने कठोर कदम उठाया।
पुलिस कमिश्नर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के तहत जारी आदेश में मुस्कान रात्रे को रायपुर समेत दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह तक दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में बिना अनुमति इन जिलों में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास, दर्ज मामलों और स्वतंत्र गवाहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा था तथा अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा था।
मध्य जिला पुलिस की रिपोर्ट और डीसीपी सेंट्रल जोन के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इससे नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी और आम नागरिकों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। साथ ही पुलिस ने संकेत दिए हैं कि अपराध और मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े अन्य तत्वों के खिलाफ भी अभियान आगे जारी रहेगा।















