Saturday, October 31, 2026
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पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, असम पुलिस को बड़ा झटका

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के मामले में असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक सिंघवी पेश हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि खेड़ा ने उसी समय माफी मांग ली थी, यह सिर्फ स्लिप ऑफ टंग (अनजाने में कही बात) का मामला था। सिंघवी ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है।

दूसरी तरफ असम पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा को उन्होंने गिरफ्तार किया है और ट्रांजिस्ट रिमांड के लिए उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है।

क्या था पवन खेड़ा ने

दरअसल, पवन खेड़ा पिछले दिनों अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, पीएम मोदी को नरेंद्र ‘गौतम दास’ मोदी के नाम से संबोधित किया था. पवन खेड़ा के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश और असम समेत कई जगह मामला दर्ज किया गया है।

असम ने खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ में मामला दर्ज कराया गया है। इसी पर कार्रवाई करते हुए असम पुलिस ने गुरुवार सुबह पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।